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Money Laundering Case: ठग सुकेश की पत्नी लीना की जमानत अर्जी पर दिल्ली HC ने की सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

Mon, 19 May 2025 05:21 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 19 May 2025 05:21 PM IST
सार

Money Laundering Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद लीना मारिया पॉल की जमानत की अर्जी पर सुनवाई की। लीना, महाठग सुकेश चंद्रेशेखर की पत्नी है। सुकेश भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है।

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Delhi HC Hears Bail Plea Of Sukesh Chandrasekhar Wife Leena Maria Paul In Money Laundering Case
सुकेश चंद्रेशेखर-लीना मारिया पॉल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की ओर से दलीलें सुनीं। 200 करोड़ रुपये के ठगी मामले की आरोपी और महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल ने जमानत मांगी है। लीना ने हिरासत की अवधि, समानता और महिला आरोपियों से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के आधार पर जमानत मांगी है। वह पिछले तीन साल और सात महीने से हिरासत में है। आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की ओर से दलीलें सुनीं।

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इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की एकल पीठ लीना मारिया पॉल की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही है, जो पिछले साल फाइल की गई थी। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के लिए अदालत अगली सुनवाई 2 जुलाई को करेगी।

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लीना के वकील ने दी यह दलील
याचिकाकर्ता लीना की ओर से वकील अनंत मलिक और जॉन पॉल एडिसन उपस्थित हुए। उन्होंने दलील दी कि लगभग तीन साल और सात महीने तक हिरासत में रहने के बावजूद अभी तक लीना के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं। वहीं, अन्य सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय और निचली अदालत से जमानत मिल गई।

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एक साल पहले खारिज हुई थी बेल एप्लीकेशन
उन्होंने आगे दलील दी कि जांच के दौरान आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें जारी समन पर उपस्थित होने पर जमानत दे दी गई। साथ ही यह दलील भी दी कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जुड़वां स्थिति में महिला आरोपी से संबंधित प्रावधान भी है। यह भी पेश किया गया कि 14 दिसंबर 2021 को याचिकाकर्ता और अन्य 178 गवाहों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। मामला अभी भी आरोपियों की तरफ से आरोपों पर बहस के चरण में है। वकील ने दलील दी कि आरोपी प्रदीप रामदानी, अवतार सिंह कोचर, पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडीज जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका फर्नांडीज के समान है। लीना मारिया की आखिरी बेल एप्लीकेशन 19 मई, 2023 को खारिज कर दी गई थी।

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