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राजपाल यादव चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का नया आदेश, अंतरिम जमानत की तारीख आगे बढ़ी

Wed, 18 Mar 2026 03:46 PM IST
Poonam Kandari एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Poonam Kandari Updated Wed, 18 Mar 2026 03:46 PM IST
सार

Rajpal Yadav cheque bounce case: राजपाल यादव चेक बाउंस केस मामले में नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी।

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The Delhi High Court extending  Rajpal Yadav interim bail till April 1 In cheque bounce case
राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम: @rajpalofficial

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द ही अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने अभिनेता के वकील को अगली तारीख पर मुख्य याचिका पर दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही राजपाल यादव की अंतरिम जमानत भी 1 अप्रैल तक बढ़ा भी दी। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने काफी भुगतान कर दिया है। इस तरह चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को कुछ राहत कोर्ट की तरफ से मिल गई है। 

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राजपाल की अपील पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राजपाल की अपील पर सुनवाई करेगी और अंतिम फैसला सुनाएगी। मैं उन्हें अभी जेल नहीं भेज रही हूं। उन्होंने काफी भुगतान कर दिया है।
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न्यायालय ने राजपाल यादव के वकील को बताया कि उनके पास या तो पैसा लौटाने या मामले का विरोध करने का विकल्प है। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि सजा के निलंबन को रद्द करने के लिए उनका आवेदन लंबित है।
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यह देखते हुए कि राजपाल पहले ही 4.25 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं, अदालत ने जवाब दिया, ‘मुझे कोई कारण नहीं दिखता। वह भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए हैं। अगली तारीख को अगर मैं तय करती हूं कि पैसे आपको मिलने चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। वह अदालत में आ रहे हैं। धारा 138 में आप और क्या चाहते हैं?

अब 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की और सजा को तब तक के लिए निलंबित रखा। अदालत की कार्यवाही राजपाल और उनकी पत्नी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर हुई। इसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अप्रैल 2018 में चेक बाउंस मामलों में यहां की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई थी।

The Delhi High Court extending  Rajpal Yadav interim bail till April 1 In cheque bounce case
राजपाल यादव चेक बाउंस मामला - फोटो : अमर उजाला

क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस केस से जुड़ा मामला? 
राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए का कर्ज न चुका पाने के एक मामले में जेल गए थे। 2010 के एक चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सजा को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम तौर पर सस्पेंड कर दिया है। कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है। इस मामले पर अब फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 

ये खबर भी पढ़ें: अक्षय कुमार-परेश रावल विवाद पर राजपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं’ 

जेल से बाहर आने के बाद बने कंटेंट क्रिएटर
जमानत पर जब राजपाल यादव जेल से बाहर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर बनने की घोषणा की। फैंस को बताया कि वह अब यूट्यूब चैनल पर कंटेंट बनाकर फैंस का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा वह फिल्मों में भी सक्रिय हैं। जल्द ही राजपाल यादव, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे। यह एक हॉरर-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। 

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