एक फरवरी से पूरी तरह से खुल जाएंगे सिनेमाघर, सरकार से मिली अनुमति
- 1 फरवरी से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर।
- COVID-19 के नियमों का रखा जाएगा खयाल।
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देशभर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। जिससे सिनेमाघर संचालकों को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया था। लेकिन अब खबर है कि सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में covid 19 संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। दो शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा, जिससे एकदम से भीड़ ना हो।
Starting Feb 1, full occupancy will be allowed in cinema halls while following all COVID-related protocols. Online booking of tickets will be encouraged. Detailed guidelines have been released today: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar pic.twitter.com/qQO8jU91E6
— ANI (@ANI) January 31, 2021
Guidelines will be announced regarding their functioning soon: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar
— ANI (@ANI) January 31, 2021
इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने OTT को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं उसका संज्ञान लिया गया है। OTT की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी।
We've received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films & serials released on OTT platforms &digital newspapers don't come under purview of Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act or Censor Board: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/irMrymxfan
— ANI (@ANI) January 31, 2021
बता दें कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी थी। जिसके तहत दो दर्शकों के बीच एक कुर्सी खाली रखने की अनिवार्यता थी। सिनेमा हॉल के पूरी क्षमता से नहीं खुलने के कारण फिल्म निर्माता फिल्मों को रिलीज करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। जिसके कारण सिनेमाघर संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था।
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