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Ranya Rao: सोना तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित, अदालत ने DRI को दिए ये निर्देश

Mon, 17 Mar 2025 06:24 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Mon, 17 Mar 2025 06:24 PM IST
सार

सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर सत्र न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी है और डीआरआई को आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया है।

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Ranya Rao bail plea in gold smuggling Case adjourned to 19th March 2025 directs DRI counsel to file objections
रान्या राव - फोटो : एक्स

विस्तार

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव कथित तौर पर हाई-प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस में शामिल होने के कारण न्यायिक हिरासत में है। सत्र न्यायालय में आज 17 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है और डीआरआई के वकील को तब तक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपत्तियां पेश होने के बाद आगे की कार्यवाही जारी रहेगी।

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जमानत के लिए दाखिल की थी याचिका
रान्या राव ने 14 मार्च को जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। न्यायाधीश विश्वनाथ सी गौदर की अध्यक्षता वाली अदालत ने इस बात पर सहमति जताई कि अभिनेत्री को न्यायिक हिरासत में रहना चाहिए।

क्या है पूरा मामला
इसके बाद, उनकी कानूनी टीम ने उनकी जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने के कब्जे के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह दुबई से भारत आई थीं और उनपर एक हाई-प्रोफाइल सोने की तस्करी का हिस्सा होने का आरोप था। हिरासत के दौरान अभिनेत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को कबूल कर लिया। उन्होंने अधिकारियों को विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उन्हें दुबई से सोने की तस्करी करने के लिए कहा गया। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो से तस्करी की तरकीब सीखी।
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डीआरआई अधिकारियों पर रान्या ने लगाए कई आरोप
15 मार्च को रान्या राव ने डीआरआई अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना दिए जाने का आरोप लगाया। परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से दायर याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई, उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उन्हें सोने और खाने के लिए भी नहीं दिया गया। इतना ही नहीं उन्हें दबाव में खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया।

डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं रान्या
अपनी याचिका में रान्या ने यह भी आरोप लगाया कि डीआरआई अधिकारियों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वे उनके पिता की पहचान उजागर कर देंगे। रान्या पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं, जिन्हें कर्नाटक राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया था।
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