केरल के एक कंज्यूमर कोर्ट ने हेयर क्रीम प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत दावा करने को लेकर एक मलयालम अभिनेता को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल अभिनेता ने इस हेयर प्रोडक्ट के असर के बारे में जाने बिना ही इसका विज्ञापन कर दिया। अभिनेता का नाम अनूप मेनन बताया जा रहा है। जिनके ऊपर इस मामले में जुर्माना लगाया गया है।
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अनूप मेनन
- फोटो : इंस्टाग्राम
त्रिसूर के जिला उपभोक्ता फोरम ने धात्री हेयर क्रीम (Dhathri Hair cream) बनाने वाली कंपनी और फिल्म अभिनेता अनूप मेनन के ऊपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल फ्रांसिस वडक्कन नाम के एक शख्स ने ए-वन मेडिकल्स, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और अनूप मेनन के खिलाफ साल 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी।
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अनूप मेनन
- फोटो : इंस्टाग्राम
इस शिकायत में वडक्कन ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस हेयर क्रीम को जनवरी 2012 में 376 रुपये में खरीदा था। इस हेयर क्रीम को उन्होंने एक विज्ञापन देखने के बाद खरीदा था, जिसमें अनूप मेनन वादा करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को 6 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जाता है तो बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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अनूप मेनन
- फोटो : इंस्टाग्राम
फोरम के सामने अपने जवाब में अनूप मेनन ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। वो सिर्फ अपनी मां द्वारा तैयार किया गया तेल ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में क्या बोला जा रहा है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर की 'स्टोरी' थी। उन्हें लगा कि यह प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ नहीं बल्कि हेयर केयर के लिए है।