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कंगना मामला: काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पत्रकार को अग्रिम जमानत

Sat, 17 Oct 2020 01:25 AM IST
Mishra Mishra एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Mishra Mishra Updated Sat, 17 Oct 2020 01:25 AM IST
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Kangana Ranaut case Advance bail to journalist for obstructing work
कंगना रणौत - फोटो : PTI

मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने कंगना रणौत के कार्यालय में बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई में कथित तौर पर बाधा पहुंचाने के मामले में रिपब्लिक चैनल के पत्रकार प्रदीप भंडारी को अग्रिम जमानत दे दी। 

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम सदरानी ने खार पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 353 (हमला), 188 (सरकारी कर्मी के काम में बाधा) सहित अन्य धाराओं में दर्ज शिकायत को लेकर भंडारी को अग्रिम जमानत दी। 
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अभियोजन का आरोप है कि आरोपी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई वाले परिसर के बाहर 15-20 लोगों को एकत्र होने के लिए पैसे दिए थे। उस समूह ने वहां नारेबाजी की और पुलिसकर्मियों को काम करने से रोका था।
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गौरतलब है कि बीएमसी ने कुछ दिनों पहले कंगना रणौत के ऑफिस मणिकर्णिका को अवैध बताते हुए आगे का हिस्सा तोड़ दिया था। इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा था। इस घटना को लेकर कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, 'मणिकर्णिका फिल्म्ज में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम , जय श्री राम , जय श्री राम।'

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