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लीव इंडिया नोटिस: 'अमेरिका में ऐसा करते तो क्या होता?' कोर्ट ने लगाई इमरान को फटकार; एक्टर ने मांगी माफी

Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
सार

  • अभिनेता इमरान खान सितंबर में मुंबई प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
  • इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा।
  • इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान हाईकोर्ट गए। 
  • इस मामले की आज अदालत में सुनवाई हुई है।

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Imran Khan Challenges Leave India Notice In Bombay High Court Latest Update On Case And Court Hearing
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं। इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। जानिए मामले में क्या है नया अपडेट। 
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27 को हुई थी पिछली सुनवाई
27 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी। मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी हुए भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज 2 नवंबर को फिर से सुनवाई हुई। 
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इमरान खान और जायन मैरी - फोटो : सोशल मीडिया
इमरान ने कोर्ट में मांगी माफी  
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अभिनेता इमरान खान को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और एसआईआर के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर इमरान को फटकार लगाई।

कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, OCI कार्डधारकों को नहीं। इसके बाद अभिनेता ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।

कब होगी अगली सुनवाई? 
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि भारत की उदारता देखिए कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्ड रखने वाले इमरान खान को तुरंत देश से बाहर भेजने के बजाय पहले भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया।

इस पर इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने तुरंत अदालत को भरोसा दिलाया कि 43 वर्षीय अभिनेता भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट ने इमरान की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। 
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इमरान खान - फोटो : X
अगर ऐसा अमेरिका में हुआ होता
हाईकोर्ट ने कहा कि OCI कार्डधारक को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर ऐसा प्रदर्शन करता, तो क्या वहां उसे ऐसा करने दिया जाता? कोर्ट ने टिप्पणी की, 'अगर ऐसा अमेरिका में हुआ होता, तो उस व्यक्ति को अगली फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता।'

पीठ ने इमरान को यह भी सुझाव दिया कि अगर वह विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के इतने इच्छुक हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता लेने के बारे में सोचना चाहिए। पीठ ने कहा, 'OCI कार्डधारक के तौर पर आप इस देश की उदारता पर निर्भर हैं। इसलिए इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मौका दिया जा सकता है।'

आपको प्रदर्शन में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं
कोर्ट ने इमरान से सवाल किया कि उन्हें ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा लेने का क्या अधिकार है, जिसका संबंध भारतीय नागरिकों से है। कोर्ट ने कहा, 'आपको इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) से आपका कोई संबंध नहीं है। OCI कार्डधारक को विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है।'

अदालत ने पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद इमरान की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि उनके पोस्ट लोगों को उकसाने वाले थे। उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं।
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इमरान खान - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है इमरान खान से जुड़ा पूरा मामला?
  • इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
  • इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। 
  • फिर जानकारी मिली कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद इमरान ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 
  • खबरों के अनुसार, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। 
  • इसके बाद इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।  
  • मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा था। 

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