फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   HC said Bachchans to file representation to BMC against notice to acquire portion of Juhu bungalow

Bombay HC: फिलहाल अमिताभ बच्चन के बंगले पर नहीं होगी कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता को दिया दो हफ्तों को समय

Wed, 23 Feb 2022 07:10 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Wed, 23 Feb 2022 07:10 PM IST
सार

प्रतिक्षा बंगले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को निर्देश दिया कि वे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उनके जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा के एक हिस्से के अधिग्रहण के लिए जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर करें।

विज्ञापन
HC said Bachchans to file representation to BMC against notice to acquire portion of Juhu bungalow
जया बच्चन, अमिताभ बच्चन - फोटो : insta-jaya_bachchan_

विस्तार

प्रतिक्षा बंगले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को निर्देश दिया कि वे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उनके जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा के एक हिस्से के अधिग्रहण के लिए जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर करें। जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर बीएमसी को एक अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


आपको बता दें कि बच्चन परिवार ने इस सप्ताह की शुरुआत में नगर निकाय द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। जिसको लेकर अदालत ने बच्चन परिवार से जुहू बंगले के एक हिस्से के अधिग्रहण के नोटिस के खिलाफ बीएमसी को अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है। 

विज्ञापन

अदालत ने कहा, "एक बार अभ्यावेदन दायर करने के बाद, बीएमसी छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी और निर्णय करेगी। एक बार निर्णय लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।" कोर्ट ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चन परिवार के वकीलों की भी व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती है।

ये था पूरा मामला-
बच्चन परिवार को 20 अप्रैल, 2017 को दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उनकी आवासीय संपत्ति के पास के भूखंडों के कुछ हिस्से गली की नियमित लाइन के भीतर हैं और सड़क चौड़ी करण के लिए बीएमसी को बंगले की दीवार और संरचनाओं के साथ ऐसी जमीन पर अधिग्रहण करना है। 

इस मामले में बच्चन परिवार ने अपने प्रतिनिधियों को बीएमसी कार्यालय में उपस्थित होने और नोटिस के बारे में पूछताछ करने और नागरिक अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था और उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को बताया कि भूखंडों के स्थान के विपरीत दिशा में सड़क को चौड़ा करना नागरिक निकाय के लिए आसान होगा।

बच्चन परिवार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि चार साल नौ महीने की अवधि के लिए, 28 जनवरी, 2022 तक, बीएमसी द्वारा नोटिस को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस बीच उन्होंने मान लिया कि जारी किए गए नोटिस को हटा दिया गया था और इसलिए कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।

विज्ञापन

इस याचिका में कहा गया है कि 28 जनवरी, 2022 को, कुछ बीएमसी अधिकारियों ने बच्चन परिवार को मौखिक रूप से सूचित किया कि उन्होंने आक्षेपित नोटिसों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है और जल्द ही नोटिस में निर्धारित भूखंडों के एक हिस्से पर अधिग्रहण कर लेंगे। याचिका में कहा गया है कि आक्षेपित नोटिस में भूखंडों पर मौजूद भवन संरचनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिन्हें एमएमसी अधिनियम के अनुसार ढहाया नहीं किया जा सकता है।

याचिका में दावा किया गया है कि बीएमसी ने सड़क के एक ही तरफ के भूखंडों के अन्य धारकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कार्रवाई में असमानता दिखाते हुए सड़क के विस्तार को चौड़ा करने के लिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed