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Disha Salian: जज पर विवादित टिप्पणी कर फंसे दिशा के पिता के वकील, हाईकोर्ट ने शुरू की अवमानना की कार्यवाही

Tue, 08 Apr 2025 03:26 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Tue, 08 Apr 2025 03:26 PM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज, मंगलवार को दिशा सालियान की मौत के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मौजूदा हाईकोर्ट जज के खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी के लिए वकील नीलेश ओझा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की।
 

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Disha Salian case Bombay HC initiates contempt proceedings against satish salian lawyer for scandalous remarks
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान और वकील नीलेश ओझा - फोटो : PTI

विस्तार

Disha Salian Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिशा सालियान मौत मामले पर प्रेस वार्ता के दौरान एक मौजूदा हाईकोर्ट जज के खिलाफ की गई निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी के लिए वकील नीलेश ओझा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की। नीलेश ओझा दिवंगत दिशा के पिता सतीश सालियान के वकील हैं। सतीश ने अपनी बेटी दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी अपमानजनक टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर, न्यायमूर्ति एम एस सोनक, न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एक बड़ी पीठ ने कहा कि 1 अप्रैल को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलेश ओझा द्वारा मौजूदा हाईकोर्ट जज और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी निंदनीय और अपमानजनक थी।

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29 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए कहा, 'प्रथम दृष्टया बयानों से आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। हम रजिस्ट्री को ओझा को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं।' अदालत ने यूट्यूब और एक मराठी समाचार चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तत्काल हटाने का निर्देश दिया और भविष्य में इसे अपलोड करने से भी रोक दिया।
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जज के खिलाफ लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
1 अप्रैल को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिनके समक्ष याचिका 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को कहा कि याचिका न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के कार्यभार से संबंधित है और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को मामले को उस पीठ के समक्ष रखने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया।
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क्या है पूरा मामला
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान जून 2020 में मृत पाई गई थीं। पिछले महीने सतीश सालियान ने अपनी बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में नए सिरे से जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा कि याचिका में हाईकोर्ट से शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई।

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