Rahul Jain: मशहूर सिंगर राहुल जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ने लगाया था रेप का आरोप
सिंगर-कंपोजर राहुल जैन की बलात्कार मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ने सिंगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब अदालत ने सिंगर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विस्तार
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-कंपोजर राहुल जैन की बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उपनगरीय डिंडोशी अदालत) ए जेड खान ने ये कहते हुए मंगलवार को सिंगर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया कि अपराध गंभीर था और विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता थी। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया है।
2020 का है मामला
ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 30 वर्षीय महिला कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से राहुल जैन ने इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की। फिर राहुल जैन ने महिला को अक्टूबर, 2020 में अंधेरी में अपने घर पर आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि वह महिला को अपना पर्सनल कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट नियुक्त करेंगे। जब महिला वहां पहुंची तो राहुल जैन ने कथित तौर पर शराब के नशे में उसके साथ बलात्कार किया। महिला को सिंगर अपना सामान दिखाने के बहाने से अपने बेडरूम में ले गया और बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक महिला फ्रीलांस कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती है।
अदालत ने कही ये बात
रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, अदालत ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे, लेकिन सिंगर ने फायदा उठाया और शिकायतकर्ता को अपने घर पर बुलाकर अपराध किया। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर था और इसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ होनी आवश्यक थी। अन्यथा जांच अधिकारी का आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह प्रोसिक्यूश के मामले को प्रभावित करेगा।
पहले भी लग चुका है आरोप
शिकायतकर्ता के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि राहुल जैन के खिलाफ यह दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले सिंगर पर बलात्कार, जबरन गर्भपात कराने, बच्चे को न अपनाने और धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। बता दें कि राहुल जैन ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा था कि वह इस महिला को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मुझ पर एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए थे और मुझे न्याय मिला। यह महिला उससे जुड़ी हो सकती है।