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Adipurush: 'आदिपुरुष' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, तत्काल सुनवाई से अदालत ने किया इनकार

Wed, 12 Jul 2023 06:19 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Wed, 12 Jul 2023 06:19 PM IST
सार

उच्च न्यायालय ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर सहित फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।

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Adipurush makers not get Relief From Supreme Court Refuse to hear Urgent Mentioning
आदिपुरुष - फोटो : social media

विस्तार

ओम राउत के निर्देशन में बनी 'आदिपुरुष' रिलीज के बाद से ही लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है। इस फिल्म को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वहीं, धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मामला अदालत में भी चल रहा है। इस बीच फिल्म के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका मिला है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तत्काल अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें विवादास्पद फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। 

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हाई कोर्ट ने दिया था यह आदेश

उच्च न्यायालय ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर सहित फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। साथ ही केंद्र सरकार को भी फिल्म पर अपने विचार प्रकट करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।

फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म के निर्माताओं के वकील से कल फिर से अपील का उल्लेख करने को कहा। बता दें कि उच्च न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कुलदीप तिवारी और नवीन धवन द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 30 जून को आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि फिल्म के संवाद में बोलचाल की भाषा का उपयोग भगवान राम के प्रति अपमानजनक था।

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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल कर कोर्ट को अवगत कराएं कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म के प्रमाणन के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है या नहीं। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं अब इस बात पर बुरी फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आज (12 जुलाई) अपील पर सुनवाई न करने के फैसले का मतलब है कि फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना होगा। इसके बाद हाई कोर्ट तय करेगा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।
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