विश्व भारती विश्वविद्यालय: नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को 13 डेसीमल भूमि को खाली करने का आदेश, जानें पूरा मामला
विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बेदखली के आदेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 6 मई तक या 19 अप्रैल को अंतिम आदेश के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर 13 डेसीमल भूमि को खाली करने के लिए कहा है।
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Visva Bharati Univeristy: विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बेदखली के आदेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 6 मई तक या 19 अप्रैल को अंतिम आदेश के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर 13 डेसीमल भूमि को खाली करने के लिए कहा है। जिस पर वह कथित रूप से अनधिकृत तरीके से रह रहे हैं।
विश्वविद्यालय ने कहा था कि पहले के शोकॉज में सेन का जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था और विश्व भारती इन सभी जमीनों का असली मालिक था, जिस पर सेन द्वारा कब्जा की गई 13 दशमलव भूमि सहित पिछले वर्षों में अतिक्रमण किया गया था। सेन ने बार-बार इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि विश्व भारती ने 1.25 एकड़ जमीन उनके पिता को एक निश्चित अवधि के लिए लीज पर दी थी, जबकि विवादास्पद 13 डिसमिल जमीन उनके पिता ने खरीदी थी और उनके पास यह साबित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज हैं।
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