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केपीएससी भर्ती में अनियमितता: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर लगाई अंतरिम रोक, जानें मामले में कब होगी सुनवाई
Sat, 03 Oct 2026 05:09 PM IST
शिवम तिवारी
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवम तिवारी
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:09 PM IST
सार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में कथित अनियमितताओं की नई जांच के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की याचिका पर अदालत ने 12 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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केपीएससी भर्ती मामले में नया मोड़, नई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
- फोटो : AI Generated
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अनियमितताओं की नई जांच के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने और नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था। यह मामला 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से जुड़ा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश के संबंधित हिस्सों पर रोक लगा दी। अदालत ने हाईकोर्ट में मूल याचिका दायर करने वाले पक्षों से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। साथ ही राज्य सरकार को एसआईटी के सदस्यों को लेकर अपनी आपत्तियां सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
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राज्य सरकार ने क्या दलील दी?
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि मामले की जांच पहले से ही अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी कर रहा है और जांच लगभग पूरी होने की स्थिति में है। उनका तर्क था कि सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं, जिसके आधार पर नए सिरे से जांच कराने की जरूरत हो।
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