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Hindi News ›   Education ›   SC directs Rajasthan govt to reimburse 70 per cent salary paid to teachers of school shut in 2011

सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश: 2011 में बंद हुए स्कूलों के शिक्षकों को वेतन का 70 फीसदी भुगतान करें

Sat, 07 Aug 2021 07:46 PM IST
ललित फुलारा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: ललित फुलारा Updated Sat, 07 Aug 2021 07:46 PM IST
सार

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों के वेतन का 70 प्रतिशत चार सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।

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SC directs Rajasthan govt to reimburse 70 per cent salary paid to teachers of school shut in 2011
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों के वेतन का 70 प्रतिशत चार सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने शिक्षकों को वेतन का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने के अपने 2019 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया। पीठ ने कहा कि स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट ने तब से संस्था के शिक्षकों को अदालत के आदेश पर छठे वेतन आयोग के अनुसार, 52.26 लाख रुपये का भुगतान किया है। राज्य को इस राशि का 70 प्रतिशत संस्था को प्रतिपूर्ति करनी थी।

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राज्य ने संस्थान को 10.41 लाख रुपये के 70 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की है। जिसमें 41.85 लाख रुपये का 70 फीसदी शेष राशि है। इसे राज्य को चार सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करना है। कोर्ट ने अवमानना याचिकाएं बंद कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने यह आदेश पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए किया है।
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