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HJS Exam 2022: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक मुख्य परीक्षा 20 मई से होगी

Mon, 09 May 2022 11:01 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 09 May 2022 11:01 PM IST
सार

Haryana Civil Serivces Judicial Branch Mains Exam 2021 : इससे पहले, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने परीक्षाओं के टकराव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एचसीएस न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी।  

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SC directs holding of HJS Mains Exam of HCS Haryana Civil Serivces Judicial Branch Mains Exam 2021 from May 20
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के आयोजन पर लगाई गई रोक हटाते हुए परीक्षाओं की तारीख का एलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीखों की घोषणा का फैसला मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के साथ एचजेएस मुख्य परीक्षाओं की तारीखों से टकराव के कारण किया। इससे पहले, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने परीक्षाओं के टकराव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एचसीएस न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी।  

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एमपी सिविल जज जूनियर परीक्षा से टकरा रही थीं तारीखें

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा अब 20 मई, 21 मई और 22 मई, 2022 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा-2021 के लिए घोषित तारीखों के साथ टकराव को देखते हुए शीर्ष अदालत ने हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया था। 
 

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पहले 06 मई से 08 मई तक होनी थी परीक्षा

सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से पेश वकीलों ने जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ को सूचित किया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार उक्त परीक्षा को अब 20, 21 और 22 मई तक के लिए टाला जा सकता है। सुनवाई की अंतिम तारीख पर अंतरिम उपाय के रूप में, पीठ ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) - 2021 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी, जो 06 मई से 08 मई तक आयोजित की जानी थी। 

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हाईकोर्ट के न्यायाधीश के निर्देशन में होती है परीक्षा

साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई को नौ मई के लिए टालते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कहा कि या तो वह पुनर्निर्धारित तारीखों को सूचित करें या तारीखें तय करने में शीर्ष अदालत की सहायता करें। यह परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले 40 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। 

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