NEET SS: नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता नियमों में बदलाव, एनएमसी ने जारी की अधिसूचना
NEET SS Eligibility Criteria Percentile Reduced: नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता नियमों में बदलाव को नेशनल मेडिकल कमीशन और केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है।
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NMC Reduce the Eligibility Criteria for NEET-Super Speciality: नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नीट एसएस यानी नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए केंद्र सरकार की ओर पात्रता नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
एनएमसी की अधिसूचना में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के परामर्श से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट - सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने नीट-सुपर स्पेशलिटी (एसएस) में 20 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे अब नीट सुपर स्पेशलिटी काउसंलिंग के "विशेष मॉप-अप राउंड" में भाग लेने के पात्र होंगे।
नेशनल मेडिकल कमीशन अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से MoHFW केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सक्षम अधिकारियों ने NEET-Super Speciality 2022-23 Counselling के लिए एक अतिरिक्त मॉप-अप राउंड आयोजित करने का निर्णय लिया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि यह नीट सुपर स्पेशलिटी काउसंलिंग के "विशेष मॉप-अप राउंड" का आयोजन, दो राउंड पूरे होने के बाद शेष खाली सीटों के लिए किया जा सकता है।
पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त दौर के लिए योग्य उम्मीदवार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित नीट सुपर स्पेशलिटी 2022 परीक्षा में सभी विषयों में 20 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार होंगे। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया योग्य उम्मीदवारों का डेटा साझा करें।
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