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NEET PG Counselling: ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई फिर टली, जानिए नई तारीख

Wed, 24 Nov 2021 03:37 AM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 24 Nov 2021 03:37 AM IST
सार

NEET PG Counselling: नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्तूबर 2021 से शुरू की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के मामले के हल न होने तक इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

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NEET PG Counselling 2021 Hearing On the petition against reservation for OBC and EWS category in neet pg postponed again in Supreme Court, know the new date here
NEET PG Counselling 2021 - फोटो : Social Media

विस्तार

नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार और अधिक बढ़ गया है। नीट पीजी 2021 के अखिल भारतीय कोटा की काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में  मंगलवार को होने वाली सुनवाई फिर से टल गई है। अब इस याचिका पर 25 नवंबर 2021 को सुनवाई की जाएगी। 

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सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के निर्देशों को चुनौती दी गई है। इससे पहले कोर्ट में 16 नवंबर 2021 को सुनवाई होनी थी,  लेकिन इस सुनवाई को टाल दिया गया था और 25 नवंबर की नई तारीख दी गई थी। 
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी नागरत्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले पर निरीक्षण कर दर्ज किया कि कोर्ट के फैसले को दिए जाने से पहले नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करना छात्रों के हित में नहीं होगा। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपकी इस बात को मान लेते हैं कि जब तक कोर्ट द्वारा इस मामले में कोई रास्ता नहीं निकाल लिया जाता, काउंसलिंग को शुरू करना छात्रों के लिए बुरा साबित होगा। 
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25 अक्तूबर से शुरू की जानी थी काउंसलिंग
बता दें कि नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्तूबर 2021 से शुरू की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के मामले के हल न होने तक इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि जब तक अखिल भारतीय कोटा की सीटों में 27 फीसदी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले का हल नहीं हो जाता, नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग शुरू नहीं करवाई जाएगी। 

21 अक्तूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान आय मानदंड अपनाने के लिए कारण पूछे थे। कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए तय की गई 8 लाख तक की वार्षिक आय की सीमा में कोई संशोधन करना चाहती है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को दिए गए आरक्षण से जुड़ी पात्रता को भी स्पष्ट करने को कहा था। 


लाखों छात्र बेसब्री से कर रहे हैं काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार
26 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 8 लाख की वार्षिक आय के प्रावधान को स्पष्ट किया था। भारत सरकार के समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया गया। देशभर के करीब दो लाख छात्र नीट पीजी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे के सुलझते ही काउंसलिंग की प्रकिया को शुरू किया जाएगा।

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