NEET PG 2025: तीन अगस्त को हो सकती है नीट पीजी परीक्षा, एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति
NEET PG 2025 Exam Date: एनबीई ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख को 15 जून से बढ़ाकर 3 अगस्त 2025 करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी और इसके लिए अतिरिक्त केंद्रों की जरूरत होगी।
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NEET PG 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी परीक्षा की तारीख को 15 जून से बढ़ाकर 3 अगस्त 2025 करने की अनुमति मांगी है। बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया गया था।
15 जून को एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं
एनबीई की याचिका के अनुसार, परीक्षा 15 जून को सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। एनबीई ने बताया कि इसे करने के लिए Tata Consultancy Services (TCS) से पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की पुष्टि की गई थी, लेकिन 15 जून को एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं था, क्योंकि आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी थी।
टीसीएस ने 2 जून को एक ईमेल के जरिए बताया कि इसे एक शिफ्ट में आयोजित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी और 3 अगस्त 2025 परीक्षा के लिए सबसे जल्दी उपलब्ध तारीख थी।
250 से अधिक शहरों में परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी
एनबीई ने यह भी बताया कि इस परीक्षा के लिए करीब 250 से अधिक शहरों में परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी और 1,000 से अधिक केंद्रों को बुक और सक्रिय करना होगा, जिसके लिए अधिक समय की जरूरत है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा की स्थगन से छात्र-छात्राओं पर "विभिन्न प्रकार का प्रभाव" पड़ेगा और इसके लिए सरकार और एनबीई के बीच सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी, ताकि छात्रों को "इस अनिश्चित समय" में सहारा और समर्थन मिल सके।
एनबीई ने यह भी उल्लेख किया कि इसके अलावा रेलवे, कई बैंकों और विभिन्न राज्य परीक्षाओं का आयोजन भी चल रहा है। इसलिए, एनबीई ने 3 अगस्त 2025 को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा 15 जून को केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि दो शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन "मनमानी" हो सकता है, क्योंकि दोनों शिफ्टों के प्रश्नपत्रों का समान कठिनाई स्तर नहीं हो सकता।
इसके बाद, एनबीई ने पारदर्शिता और सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।
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