NEET PG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, मॉप-अप राउंड पर यथास्थिति बनाए रखें
डाक्टरों के एक समूह ने मॉप-अप राउंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की शेष बची सीटों पर उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं, कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से मुद्दों पर पुन: विचार करने और 146 नई सीटों पर भी सफाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि बीते चरणों में अभ्यर्थियों के लिए ये 146 सीटें उपलब्ध नहीं थी, इस कारण उन छात्रों को संबंधित सीटों पर काउंसलिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाया था।
146 सीटों पर स्थिति स्पष्ट करें
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नई 146 सीटें जिन छात्रों को आवंटित की गई है उनकी मेरिट पहले और दूसरे चरण की कउंसलिंग में शामिल हुए छात्रों की तुलना में कम थी। पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में डीजीएचएस को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
इन्होंने ने दायर की है याचिका
डाक्टरों के एक समूह ने मॉप-अप राउंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की शेष बची सीटों पर उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
16 मार्च को जारी हुए थे नोटिस
डॉक्टरों ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की ओर से 16 मार्च को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ याचिका जारी की है। नोटिस के अनुसार अगर कोई छात्र पहले के चरणों की काउंसलिंग में राज्य कोटे के तहत सीट ले ली है तो वह बाकी की सीटों पर काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता।
गुरुवार तक जवाब देने के निर्देश
मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शुरुआत में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जारी की गई नोटिस का समान रूप से पालन नहीं किया गया है। पीठ ने केंद्र को फिलहाल काउंसलिंग में यथास्थिति बनाए रखने और गुरुवार तक जवाब जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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