सिविल सेवा परीक्षा में सरकार ने दी बड़ी राहत, मिली एक साल की छूट
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सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उम्मीदवारों आधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी है। यह फैसला मध्यप्रदेश सरकार ने लिया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MP PSC - Madhya Pradesh Public Service Commission) 2019 की परीक्षा से ही ये बदलाव लागू होंगे।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में आयु सीमा में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में अब आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 41 साल हो सकती है। पहले अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक ही थी। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। यानी अभी एमपीपीएमससी को लेकर हो रहे आवेदन में भी 41 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं।
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बता दें कि एमपीपीएससी 2019 के आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना उनके जन्म से लेकर 1 जनवरी 2020 तक की जाएगी।
बढ़ गई आवेदन की तारीख
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. भास्कर चौबे के अनुसार, बदलाव को देखते हुए आवेदन जमा करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले एमपीपीएससी 2019 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2019 थी। इसे अब 12 दिसंबर 2019 कर दिया गया है।
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क्यों लिया गया ये फैसला
आयोग के पूर्व के नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2019 तक की जा रही थी। इसे लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। लेकिन कटऑफ डेट को 1 जनवरी 2020 से घटाकर 1 जनवरी 2019 करने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन को एक साल की छूट देने का फैसला लेना पड़ा।
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