Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद के बीच सीएम की हाईलेवल मीटिंग आज, स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला संभव
Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और आगे के हालातों पर चर्चा की जाएगी।
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Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल रहा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कर्नाटक के हिजाब विवाद के कारण देश की सियासत गरमा चुकी है। राजनीतिक इस मौके को भुनाने में लगे हैं। वहीं, इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और आगे के हालातों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, राज्य के गृह मंत्री और अधिकारियों के साथ के साथ बैठक करूंगा, ताकि जो कुछ भी हुआ उस पर संक्षेप में चर्चा की जा सके। सीएम बोम्मई ने कहा कि इसके अलावा राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाने पर भी गुरुवार शाम को निर्णय लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री बोले- कोर्ट के आदेश के अनुसार सीएम करेंगे फैसला
वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि शाम को सीएम एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अदालत के वास्तविक आदेश को जानने के बाद हम हाई स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फिर से खोलने पर फैसला करेंगे।
पहले तीन दिन के लिए किए थे बंद
हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई और विभिन्न स्थानों पर चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को अगले तीन दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए थे। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी थी। उन्होंने छात्र-छात्राओं, स्कूल-कॉलेज प्रबंधन और सामाजिक-राजनीतिक संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी।
हिजाब विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
हालांकि, इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बलकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मामले को यहां सुनने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
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