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IIT Kharagpur: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, छात्र की मेडिकल ट्रांसफर याचिका पर 10 अक्तूबर तक दें जवाब

Sat, 27 Sep 2025 05:56 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 27 Sep 2025 05:56 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र की मेडिकल ट्रांसफर याचिका पर कार्रवाई करते हुए खड़गपुर संस्थान को नोटिस जारी किया है। याचिका में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष के छात्र ने आईआईटी दिल्ली में स्थानांतरण की मांग की है।

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IIT Kharagpur: Supreme Court Issues Notice on Student’s Medical Transfer Plea, Respond by October 10
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

IIT Kharagpur Medical Transfer: सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर और अन्य संबंधित संस्थाओं को मेडिकल ट्रांसफर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका पहले वर्ष के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर छात्र द्वारा दाखिल की गई थी, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और IIT दिल्ली में स्थानांतरण चाहते हैं।

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जस्टिस बीवी नगरथना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और AIIMS को नोटिस जारी करते हुए कहा, “नोटिस जारी करें, उत्तर देने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 निर्धारित की जाती है।”

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AIIMS दिल्ली में उपचार हेतु ट्रांसफर की मांग

याचिकाकर्ता ने अपने वकील विपिन नायर के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि उन्होंने सभी निर्धारित प्रक्रियाओं और स्थापित प्रावधानों का पालन किया, फिर भी उन्हें ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, "IIT खड़गपुर में आवश्यक मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए AIIMS दिल्ली में उपचार हेतु ट्रांसफर की मांग की गई, जो IIT दिल्ली के निकट है।"

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याचिका में कहा गया है कि संबंधित ट्रांसफर नियम मेडिकल आधार पर ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से ट्रांसफर की अनुमति देते हैं। छात्र को Borderline Personality Disorder है, जिसके लिए Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) थैरेपी की आवश्यकता है, जो AIIMS दिल्ली में उपलब्ध है। साथ ही, माता-पिता की देखरेख भी जरूरी है।

जीवन-रक्षक चिकित्सा उपचार से वंचित होना पड़ा

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि IIT खड़गपुर की ओर से ट्रांसफर को अस्वीकृत करने से उन्हें जीवन-रक्षक चिकित्सा उपचार से वंचित होना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य छात्रों के लिए समान मेडिकल ट्रांसफर की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि "1st और 2nd उत्तरदाता IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की मेडिकल ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया को इंटर-IIT ट्रांसफर नियमों के अनुसार दो सप्ताह के भीतर पूरा करें और मेडिकल बोर्ड केवल AIIMS दिल्ली या IIT दिल्ली में गठित किया जाए।"

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