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बिना परीक्षा के मिली डिग्री मान्य नहीं, परीक्षा पर फैसले का अधिकार यूजीसी का

Mon, 10 Aug 2020 01:11 PM IST
Jaya Tripathi एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Jaya Tripathi Updated Mon, 10 Aug 2020 01:11 PM IST
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Hearing on final year examination of universities and colleges will be heard in Supreme Court on August 14th

सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को लेकर यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली 31 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अगली तारीख इसलिए दी है कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा फाइल एफिडेविट के जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नें सुनवाई के लिए 14 अगस्त, 2020 की तारीख दी है।

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इससे पहले मामले में सुनवाई 31 जुलाई को हुई थी। महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर के कहा था कि वे कोरोना महामारी की वजह से परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेंगे। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही एक मात्र ऐसी बॉडी है जो डिग्री देती है, उन्होंने सवाल किया कि कैसे राज्य परीक्षाएं रद्द कर सकता है और परीक्षा न देना छात्रों के हित में नही है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए।
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वहीं छात्रों की तरफ से पेश हुए वकील अलख आलोक ने कहा वह कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वे छात्रों को उनके स्वास्थय, सुरक्षा, नौकरी और प्रवेश के अवसरों पर विचार करने के लिए राहत प्रदान करे। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में 6 जुलाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की उस गाइड लाइन को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि देश की सभी यूनिवर्सिटी 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा करा लें।
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