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ED: ईडी ने जब्त की मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की लाखों की संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति होने पर हुआ एक्शन

Wed, 06 Dec 2023 12:42 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 06 Dec 2023 12:42 PM IST
सार

Magadh University: प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उसने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 64.53 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। पूरा मामला पढ़ें।

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ED says it has provisionally attached properties worth Rs 64.53 Lakh, former VC of Magadh University
Enforcement Directorate - फोटो : Social Media

विस्तार

Magadh University: प्रवर्तन निदेशालय ने एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद की लाखों की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। 5 दिसंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद की आय से अधिक संपत्ति होने के मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत 64.53 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

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विज्ञप्ति में कहा गया है कि अचल संपत्तियां परिवार के सदस्यों और राजेंद्र प्रसाद के परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धनघटा में स्थित हैं।
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ईडी ने राजेंद्र प्रसाद और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 के प्रावधानों के तहत विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू), पटना द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि एसवीयू, पटना ने राजेंद्र प्रसाद से संबंधित परिसरों पर तलाशी ली और 1.84 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की और राजेंद्र प्रसाद के बैंक खातों में 90.79 लाख रुपये की उपलब्ध शेष राशि को फ्रीज कर दिया।


जांच से पता चला कि सितंबर 2019 से नवंबर 2021 तक, प्रसाद ने अपराध की आय का इस्तेमाल अपने बेटे अशोक कुमार के नाम पर नकद में 5 संपत्तियां हासिल करने के लिए किया और आरपी कॉलेज का प्रतिनिधित्व उनके भाई अवधेश प्रसाद ने किया।

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