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सीबीआई : विदेशी मेडिकल स्नातकों के पंजीकरण में कथित अनियमितता का मामला, 91 स्थानों पर तलाशी
Thu, 29 Dec 2022 02:36 PM IST
सौरभ पांडेय
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सौरभ पांडेय
Updated Thu, 29 Dec 2022 02:36 PM IST
सार
सीबीआई ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कई शहरों में तलाशी ली।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
CBI Conducts Searches:अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर देश में प्रैक्टिस कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों और राज्य चिकित्सा परिषदों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने बृहस्पतिवार को देशभर में 91 स्थानों पर छापा मारा।
सीबीआई ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों के अज्ञात अधिकारियों, तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) पास किए बगैर भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी।
नियमों के अनुसार, एक विदेशी मेडिकल स्नातक को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की एफएमजीई / स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है।
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सूत्रों के मुताबिक, एनबीई अपने परिणाम उम्मीदवारों के साथ-साथ परिषदों को भी भेजता है। एजेंसी ने कहा, जब इन उम्मीदवारों ने फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र दिए थे तो चिकित्सा परिषद सीधे एनबीई से इन्हें सत्यापित करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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सीबीआई ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों के अज्ञात अधिकारियों, तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) पास किए बगैर भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी।
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नियमों के अनुसार, एक विदेशी मेडिकल स्नातक को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की एफएमजीई / स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है।
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सूत्रों के मुताबिक, एनबीई अपने परिणाम उम्मीदवारों के साथ-साथ परिषदों को भी भेजता है। एजेंसी ने कहा, जब इन उम्मीदवारों ने फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र दिए थे तो चिकित्सा परिषद सीधे एनबीई से इन्हें सत्यापित करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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