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सागर धनखड़ हत्या मामला : पहलवान अनिरुद्ध दहिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार

Wed, 29 Sep 2021 07:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 07:45 PM IST
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Wrestler Anirudh Dahiya denied interim bail
नई दिल्ली। अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी पहलवान अनिरुद्ध दहिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दहिया ने हरियाणा स्थित एक कॉलेज में बी.पी. एड. पाठ्यक्रम के लिए उसकी परीक्षा के लिए 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार केस में मुख्य आरोपी हैं।
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रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कहा कि अनिरुद्ध पर गंभीर आरोप हैं। मामले में आरोपियों का एक बड़ा ग्रुप शामिल है और सभी के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। अदालत ने कहा इस मामले में आरोपी व पीड़ित एक ही बिरादरी और इलाके से हैं। दुश्मनी के कारण वर्तमान आरोपी के जीवन को भी खतरा है।
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दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने भी जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी को प्रवेश पत्र के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए था। उन्होंने कहा यदि आरोपी परीक्षा देना चाहता है तो ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है।
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23 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय पहलवान ने आवेदन में तर्क रखा कि वह हरियाणा के एक निजी कॉलेज से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहा है। उसे अपने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होना है जिसके लिए उसे 27 सितंबर से 9 अक्तूबर तक जमानत की जरूरत है। याची ने तर्क रखा कि यदि उसे जमानत नहीं दी गई तो उसके भविष्य पर इसका असर पड़ेगा।

आरोप है कि सुशील पहलवान और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद में चार और पांच मई की दरम्यानी रात को धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई की थी। बाद में सागर की मौत हो गई थी। आरोप पत्र में 13 आरोपियों को नामजद किया गया है।
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