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दिल्ली: बिना मास्क के चालान करने पर महिला ने बीच सड़क पर सिविल डिफेंस कर्मी को पीटा, दो गिरफ्तार

Mon, 09 Aug 2021 02:23 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 09 Aug 2021 02:23 PM IST
सार

मूलत: लुकसर, झज्जर निवासी आनंद टिकरीकलां स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन कार्यरत हैं। इन दिनों उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से कोविड नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

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Two women arrested for allegedly assaulting  officials were enforcing covid rules in Peeragarhi Delhi Police
महिला ने बीच सड़क पर सिविल डिफेंस कर्मी को पीटा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पश्चिम विहार वेस्ट इलाके के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास स्कूटी सवार एक महिला का कोविड चालान करना भारी पड़ गया। महिला ने वहां हंगामा कर दिया और अपनी कंपनी की मालकिन को मौके पर बुला लिया। बाद में दोनों आरोपियों ने मिलकर चालान कर रहे स्कूल के शिक्षक, लाइब्रेरियन व सिविल डिफेंस की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी और मारपीट की। लाइब्रेरियन की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर युवती और उसकी मालकिन को गिरफ्तार कर लिया।

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मूलत: लुकसर, झज्जर निवासी आनंद टिकरीकलां स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन कार्यरत हैं। इन दिनों उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से कोविड नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। 6 अगस्त को वह शिक्षक अजमेर सिंह सिविल डिफेंस कर्मी रेणू सहित अन्य कर्मचारियों के साथ पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास चालान कर रहे थे। 
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छह बजे शाम में रेणू ने स्कूटी सवार मंगोलपुरी निवासी साधना को रोका, जिसने मास्क नहीं लगाया था। कर्मचारियों ने उसके चालान की प्रक्रिया करने लगे। इसी दौरान साधना हंगामा करना शुरू कर दिया और रेणू के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने फोन कर अपनी कंपनी की मालकिन पीरागढ़ी निवासी मीनू को बुला लिया।

मीनू वहां पहुंचते ही सभी को देख लेने की धमकी देने लगी और चालान कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगी। शिकायत करने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस को पूरे मामले का वीडियो भी पेश किया। जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जारी दिशा-निर्देश में अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की गई है। रविवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ऑर्डर ऑफ अलर्ट में दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सुबह व शाम को हेल्थ बुलेटिन जारी करने का निर्देश दिया गया है। 

इसी तरह सूचना एवं प्रसार सचिव, डीएम, डीसीपी समेत अन्य अधिकारियों को भी ग्रैप को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है। डीडीएमए ने यह भी तय किया है कि सभी डीएम आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, मॉल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और इससे जुड़े लोगों को ग्रैप से अवगत कराएंगे। इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में यह बताना होगा कि कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा। 

ग्रैप में चार तरह के अलर्ट होंगे। लेवल-1 (येलो अलर्ट), लेवल-2 (एम्बर अलर्ट), लेवल-3 (ऑरेंज अलर्ट) और लेवल-4 (रेड अलर्ट) होगा। इसमें लॉक-अनलॉक की पूरी प्रक्रिया का ब्योरा दिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी यह तय की गई है कि वह छात्रों को ग्रैप के अलर्ट से अवगत कराएंगे। जारी दिशा-निर्देश में सभी नौकरशाह व संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के साथ नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। यह भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।

येलो अलर्ट: यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक कोरोना का संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे। इस दौरान अनलॉक की स्थिति होगी। यानी दिल्ली खुली रहेगी।

एम्बर अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक प्रतिशत से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। एक सप्ताह के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएंगे। उद्योग-धंधे खुले रहेंगे। बजार भी खुलेंगे। मॉल की दुकानें सम-विषम आधार पर खुलेंगी।

ऑरेंज अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर 9 हजार संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक सप्ताह में एक हजार ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान सिर्फ वें निर्माण कार्य चालू रहेंगे, जहां मजदूरों को रहने की सुविधा हो। उद्योग-धंधे पूरी तरह नहीं खुलेंगे। दुकानें-मॉल समेत अन्य गतिविधियां बंद हो जाएंगी।

रेड अलार्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी।

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