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अदालत ने हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

Sat, 03 Sep 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 03 Sep 2016 12:04 AM IST
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The court issued non-bailable warrant against the President of High Court Bar

तीस हजारी अदालत ने मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी अधिवक्ता व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव खोसला की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। 

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मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 सितंबर 2016 की तारीख तय की है। थाना सब्जी मंडी पुलिस ने तत्कालीन महिला वकील व वर्तमान जज की शिकायत पर 1994 में यह मामला दर्ज किया था। 
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खोसला ने गैर जमानती वारंट जारी होने पर हैरानी जताई है। महानगर दंडाधिकारी वंदना जैन ने मामले में आरोपी राजीव खोसला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है।

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आरोपी खोसला ने हैरानी जाहिर करते हुये बताया दुर्भाग्यपूर्ण

The court issued non-bailable warrant against the President of High Court Bar

अदालत ने 17 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले 18 जुलाई को जमानती वारंट जारी किया था। 

मामले में आरोपी राजीव खोसला ने हैरानी जाहिर करते हुये कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वह अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा तारीखों पर पेश हुए हैं। 

उन्होंने बताया कि इस मामले में 30 जून को तारीख थी जिस पर पेश नहीं हो सके थे। उस दिन उनकी ओर से पेश हुए वकील ने केस की तारीख 12 सितंबर डायरी में लिखी थी जबकि कोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख दी थी।

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