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Supreme Court: 'आप' के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 'सुप्रीम' झटका, आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार

Mon, 14 Nov 2022 01:39 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 14 Nov 2022 01:39 PM IST
सार

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
 

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Supreme Court Supreme blow to former AAP councilor Tahir Hussain refuses to stay criminal proceedings
ताहिर हुसैन (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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