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आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स पूरे करने को एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपये दिए जाएं : सुप्रीम कोर्ट

Tue, 27 Aug 2019 06:42 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Tue, 27 Aug 2019 06:42 AM IST
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supreme court said nbc should be given seven crore sixteen lakh rupees to complete amarpali projects
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
आम्रपाली मामले में घर खरीदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम्रपाली के रुके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) 7.16 करोड़ रुपये जारी करने को कहा है। यह रकम आम्रपाली समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई गई थी। साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली से संबंधित फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईसीएआई) को देने का निर्देश दिया है ताकि समूह के निदेशकों और ऑडिटरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। इन लोगों पर घर खरीदारों के 3000 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है।  
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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जारी करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को विशेष प्रकोष्ठ (नोडल सेल) बनाने का निर्देश दिया है। यह प्रकोष्ठ घर खरीदारों को होने वाली परेशानी का समाधान करेगा। पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी। 
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कोर्ट रिसीवर की मदद के लिए अधिकारी की नियुक्ति को कहा
पीठ ने प्राधिकरणों को आम्रपाली मामले का कामकाज देख रहे कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमणी की मदद के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। यह अधिकारी डिप्टी मैनेजर रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। 
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कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का दिया था निर्देश
गत 13 अगस्त को कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को आम्रपाली के अलग-अलग प्रोजेक्ट में रह रहे सैकड़ों परेशान घर खरीदारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था। साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि ऐसा करने में नाकाम रहने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। 


रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने को कहा था
कोर्ट ने 23 जुलाई को आम्रपाली समूह का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर खरीदारों को सौंपने की जिम्मेदारी दी थी।
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