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रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट से मांगी इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति
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नई दिल्ली। लंदन में संपत्ति खरीदने से संबंधित धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति की गुहार अदालत में लगाई है। इससे पहले, अदालत ने 1 अप्रैल को वाड्रा को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। उनके बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक लगाई गई थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष वाड्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने बताया कि वाड्रा 9 दिसंबर से दो हफ्ते के लिए स्पेन जाना चाहते हैं। अदालत ने ईडी को इस पर 9 दिसंबर तक जवाब दाखिला करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए भी 9 दिसंबर की तारीख तय की। हालांकि, इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है।
अदालत ने गत जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह सप्ताह के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि उन्हें ब्रिटेन जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि आरोपी को ब्रिटेन जाने दिया गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है। यह मामला लंदन में 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से संबंधित धनशोधन से जुड़ा है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष वाड्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने बताया कि वाड्रा 9 दिसंबर से दो हफ्ते के लिए स्पेन जाना चाहते हैं। अदालत ने ईडी को इस पर 9 दिसंबर तक जवाब दाखिला करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए भी 9 दिसंबर की तारीख तय की। हालांकि, इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है।
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अदालत ने गत जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह सप्ताह के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि उन्हें ब्रिटेन जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि आरोपी को ब्रिटेन जाने दिया गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है। यह मामला लंदन में 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से संबंधित धनशोधन से जुड़ा है।
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