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Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सेवानिवृत्त मेजर बरी

Wed, 26 Aug 2026 07:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:28 PM IST
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Retired Major acquitted in money laundering case
पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह साबित करने में नाकाम रहा कि कपूर के पास मौजूद संपत्तियां किसी अपराध से हुई कमाई से जुड़ी थीं। कोर्ट ने ईडी को मामले में अटैच की गई संपत्तियों को रिलीज करने का भी निर्देश दिया है। जिला न्यायाधीश रश्मि कुजूर की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साबित करने के लिए पहले यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित संपत्ति किसी अपराध से हुई कमाई से है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा संबंध साबित नहीं कर पाया। यह मामला कपूर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से शुरू हुआ था। ईडी का आरोप था कि सेना में अलग-अलग पदों पर रहते हुए कपूर ने करीब 3.37 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियां जमा कीं, जो उनकी वैध आय से अधिक थीं। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कपूर की सजा रद्द कर दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसी फैसले का भी संज्ञान लिया। ब्यूरो
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