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दिल्ली में अब 24 घंटे खुलेंगे रेस्तरां, सीएम केजरीवाल ने किए और भी एलान
Thu, 08 Oct 2020 12:57 AM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 12:57 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amarujala
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दिल्ली में अब नाइट कल्चर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे रेस्तरां खोलने को अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए।
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बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में रेस्तरां इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्तरां इंडस्ट्री दिल्ली की शान है। दिल्ली में लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। राह में आने वाली अड़चन को दूर किया जाएगा। परमिट राज को खत्म कर रेस्तरां संचालन की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव, तीनों एमसीडी, दिल्ली पुलिस लाइसेंस विभाग (डीपीएलडी), दिल्ली पर्यटन विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग समेत संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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बैठक में एनआरएआई ने सरकार को बताया कि कारोबार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें वैध तरीके से रेस्टोरेंट चलाने के लिए करीब 35 तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि एमसीडी भी रेस्टोरेंट संचालक के लिए एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। उनका कहना है कि इसी संबंध में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) भी लाइसेंस जारी करती है।
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रेस्तरां संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद एमसीडी के कमिश्नर और अधिकारियों को समीक्षा करके इसे 10 दिन के अंदर खत्म करने के निर्देश दिए। रेस्तरां संचालकों ने यह भी बैठक में कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही रेस्टोरेंट संचालकों को पुलिस विभाग से इटिंग हाउस लाइसेंस लेनी पड़ता है। इस पर भी उन्हें उपराज्यपाल से विचार-विमर्श कर समस्या खत्म करने का आश्वासन दिया गया।
कैबिनेट के एक पूर्व आदेश को भी समाप्त किया गया जिसमें पर्यटन विभाग को रेस्टोरेंट संचालक के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार था। उत्पाद शुल्क को 31 मार्च तक जमा करने की छूट देने का फैसला किया है। एक्साइज लाइसेंस को सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ फायर विभाग से लिंक करने का फैसला लिया गया है। अब पुलिस और पर्यटन विभाग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।
बालकनी, बरामदे, खुले क्षेत्र में भी रेस्तरां चलाने की अनुमति
बैठक में रेस्टोरेंट को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए खुले क्षेत्रों, बालकनी, बरामदा में भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। लाइसेंस प्राप्त परिसर के अंदर ब्रांडिंग की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में सभी तरह के म्यूजिक जिसमें डीजे, लाइव बैंड की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट के लाइसेंस प्राप्त परिसर में भी शराब को रखने का प्रावधान कर दिया गया है। माइक्रोब्रेवरी पॉलिसी की समीक्षा करने का आश्वासन उपमुख्यमंत्री ने बैठक में दिया।
फायर सेफ्टी के लिए कमेटी गठित
दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया। यह कमेटी दस दिनों के भीतर सुझाव देगी कि पुराने बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति किस तरह दी जाए। क्योंकि बैठक में बताया गया कि अगर फायर सेफ्टी के सभी नार्म को पूरा किया जाए तो 90 प्रतिशत रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे।
सौ से कम सीट वालों को ईटीपी की जरूरत नहीं
एनआरएआई ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से संबंधित समस्याओं को भी बैठक में रखा। बताया कि रेस्टोरेंट 100 सीट से कम वाले है तो उन्हें अलग से एफ्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाने की आवश्यकता नहीं है।
पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा
रेस्तरां संचालक और एनआरएआई के सदस्य रियाज अमलानी ने बताया कि दिल्ली में रोजगार सृजन के लिए रेस्टोरेंट प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। बैठक सकारात्मक रही। उम्मीद है कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में बदलाव होगा।