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दिल्लीः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने जारी किए आदेश, कोरोना के गंभीर लक्षण वाले मरीज ही अस्पताल में होंगे भर्ती

Tue, 27 Apr 2021 01:57 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Tue, 27 Apr 2021 01:57 AM IST
सार

राजधानी में कोरोना मरीजों के अस्पतालों में दाखिले के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। इसके तहत अब अस्पतालों में कोरोना के सामान्य लक्षण वाले मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। सिर्फ गंभीर लक्षण वाले रोगियों को ही अस्पताल दाखिला दे सकेंगे।

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Patients with serious symptoms to be admitted in the hospitals only
कोरोना मरीज - फोटो : amar ujala

विस्तार

राजधानी में कोरोना मरीजों के अस्पतालों में दाखिले के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। इसके तहत अब अस्पतालों में कोरोना के सामान्य लक्षण वाले मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। सिर्फ गंभीर लक्षण वाले रोगियों को ही अस्पताल दाखिला दे सकेंगे। इस बाबत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक नूतन मुंडेजा ने तीन स्तरीय दाखिला प्रणाली लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

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आदेश के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मरीजों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत बगैर लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को या तो घर में आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जा सकता है। इसी तरह से बुखार जैसे सामान्य लक्षण वाले मरीजों को भी होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा।
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ऐसे मरीज जिन्हें निमोनिया हो चुका है और आक्सीजन का स्तर 94 से नीचे है, उन्हें कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती किया जाएगा। जिन मरीजों का आक्सीजन का स्तर 90 से नीचे आ चुका है और सांस संबंधी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। उन्हें कोविड अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा।
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इनके अलावा अगर कोई एचआईवी या कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित, 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोरोना संक्रमित को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा।


राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी लगातार बनी हुई है। कुछ अस्पतालों से ऐसी शिकायत भी आई हैं कि उनमें हल्के लक्षण वाले मरीज भर्ती हैं और जरूरतमंद रोगियों को इलाज नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

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