फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Only two witnesses were interrogated in six years, Rohini court granted bail to the accused; Know what the cou

Delhi: छह साल में सिर्फ दो गवाहों से पूछताछ, रोहिणी कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत; जानें कोर्ट ने क्या कहा

Fri, 30 Aug 2024 06:59 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: निकिता गुप्ता Updated Fri, 30 Aug 2024 06:59 PM IST
सार

छह साल की हिरासत के बाद हत्या के आरोपी नरेंद्र मान जो गोगी गैंग का सदस्य बताया जाता है। उसे रोहिणी कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। हालांकि वह अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेगा और हत्या के मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

विज्ञापन
Only two witnesses were interrogated in six years, Rohini court granted bail to the accused; Know what the cou
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

रोहिणी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह साल की हिरासत के बाद आरोपी नरेंद्र मान को जमानत दे दी है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब जांच में केवल दो गवाहों से पूछताछ की गई थी और 37 अन्य गवाहों की पूछताछ अभी बाकी थी।  जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में और समय लगने की संभावना है। हालांकि आरोपी नरेंद्र मान को अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।

विज्ञापन


नरेंद्र मान पर आरोप है कि वह गोगी गैंग का सदस्य है। और उसके खिलाफ 2018 में प्रॉपर्टी डीलर और संदिग्ध हथियार आपूर्तिकर्ता बब्लू खेड़ा की हत्या से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई थी। अशोक विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने गैंगवार की आशंका जताई थी। बब्लू खेड़ा की हत्या अशोक विहार इलाके में उनके कार के बाहर की गई थी। जहाँ हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। खेड़ा विभिन्न संपत्ति विवादों में शामिल थे और पुलिस ने उन्हें इलाके में बुरा चरित्र घोषित किया था।
विज्ञापन


साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और यह मामला अभी अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। नरेंद्र मान के खिलाफ 1999 के महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने नरेंद्र मान को 25 हजार रुपये के निजी बांड और समान राशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बाबरू भान ने जमानत देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। एएसजे बाबरू भान ने 24 अगस्त को यह आदेश दिया कि नियमित सुनवाई की जाए और आरोपी को अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है। नरेंद्र मान की जमानत के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेगा और इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed