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Delhi News : अब पूरी दिल्ली का संपत्ति कर होगा एक, निगम के एकीकरण के बाद एकरूपता की राह

Fri, 08 Jul 2022 06:00 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 08 Jul 2022 06:00 AM IST
सार

हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90 फीसदी कर भुगतान कर दिया हो तो वे कर में 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

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Now the property tax of entire Delhi will be one, after the integration of the corporation, the road to uniformity
प्रापर्टी टैक्स

विस्तार

नगर निगम ने 16 जुलाई से पूरी दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर  लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा। हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90 फीसदी कर भुगतान कर दिया हो तो वे कर में 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

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कचरे के 100 फीसदी निपटान पर भी संपत्ति कर में अतिरिक्त  छूट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सभी तरह की संपत्तियों के कर पर एक फीसदी शिक्षा उपकर भी लगेगा।
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नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि तीनों निगमों के एकीकरण करने के बाद संपत्ति कर में एकरूपता लानी जरूरी थी, जिन लोगों ने संपत्ति कर का पहले भुगतान कर दिया है, उन पर कोई अधिभार नहीं लेगा। निगम ने अपने सभी स्थानीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जल्द उन संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें, जो संपत्ति कर भुगतान के  दायरे में आती हैं। 
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गैर-रिहायशी समेत दूसरी संपत्तियों की कर दरें

  • 1500 वर्ग फीट तक की गैर-रिहायशी संपत्तियों से ए, बी, सी, डी व ई श्रेणी में 20 फीसदी एवं एफ, जी, एच के लिए 15 फीसदी।
  • 1500 वर्गफुट से अधिक की गैर-रिहायशी संपत्तियों को 20 फीसदी की एक समान दर।
  • औद्योगिक संपत्तियों पर 15 फीसदी की समान दर।
  • सरकारी उपक्रमों, पीएसयू सांविधानिक निकायों, अधिकरणों, सरकारी विभागों से रिहायशी भवनों के लिए 15 फीसदी व गैर रिहायशी भवनों के लिए 20 फीसदी 
  • हवाई अड्डों एवं उससे जुड़ी संपत्तियों के लिए आच्छादित भूमि के लिए 20 फीसदी की दर।
  • रनवे, टैक्सी वे, अप्रोन, हवाई जहाजों की पार्किंग, पर 15 फीसदी व इससे अलग भूमि पर 10 फीसदी की दर।
  • रिहायशी एवं गैर रिहायशी फार्म हाउस पर 20 फीसदी की एकसमान दर।

कचरा निपटान पर भी मिलेगी छूट
कचरे के 100 फीसदी निस्तारण, गीले कूड़े की 100 फीसदी कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े की 100 फीसदी रीसाइक्लिंग एवं बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस राशि  को नगर निगम हाउसिंग सोसाइटी के ही विकास कार्यों पर खर्च करेगा। आम सहमति न होने की सूरत में यह राशि सभी करदाताओं के खाते में  जमा कर दी जाएगी। 



समय पर करो भुगतान, पाओ छूट
प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली तिमाही 30 जून तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। वरिष्ठ  नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को खुद उपयोग वाली 100 वर्गमीटर की एक संपत्ति पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी।

वहीं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2 फीसदी की दर या अधिकतम  200 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जिस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 90 फीसदी करदाता अपने संपत्ति कर का भुगतान करेंगे उन्हें 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

रिहायशी कॉलोनी में 90 फीसदी करदाता अपना संपत्ति कर जमा करवा देंगे, निगम उस कॉलोनी में 10 फीसदी या अधिकतम एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से विकास कार्य करवाया जाएगा।

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