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निर्भया सामूहिक दुष्कर्म: मां की अर्जी पर सुनवाई टली, अगली तारीख नौ अगस्त को

Sat, 20 Jul 2019 07:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Sat, 20 Jul 2019 07:09 AM IST
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Nirbhaya gangrape case will be heared on nine August
पटियाला कोर्ट - फोटो : Social Media

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए वारंट जारी करने की मांग वाली याचिका पर संबंधित जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय की गई है।

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पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीके जैन ने 4 जून को जेल अधीक्षक को पेश होने का निर्देश देते हुए पूछा था कि मामले में चारों दोषियों में कौन-कौन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर चुके हैं। निर्भया की मां ने आवेदन दायर कर इन दोषियों की फांसी का वारंट जल्द जारी करने की मांग की है।
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तिहाड़ जेल प्रशासन ने 14 फरवरी को रिपोर्ट पेश कर कहा था कि चार दोषियों में से अक्षय ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा तीन अन्य दोषी पवन, मुकेश व विनय सुधारात्मक याचिका करने पर विचार कर रहे हैं।
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कोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार झा व सीमा कुशवाहा के जरिए दायर आवेदन में निर्भया की मां ने कहा कि उनकी बेटी से 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी हुई थी। दोषियों को अब तक मौत की सजा नहीं मिल पाई है। निचली अदालत ने चार दोषियों को 13 सितंबर 2013 को मौत की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील खारिज करते हुए 13 मार्च 2014 को इनकी मौत की सजा पर सहमति दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील 5 मई 2017 और पुनर्विचार याचिका 9 जुलाई 2018 को खारिज कर दी थी।


इसके सात दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की जा सकती थी, जो इन दोषियों ने दायर नहीं की थी। अब आठ माह बीत चुके हैं, लेकिन इन दोषियों की फांसी की सजा का वारंट निचली अदालत से जारी नहीं हुआ है।

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