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NGT: दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर एनजीटी की समिति ने दिया सुझाव, हॉर्न बजाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं

Fri, 17 Jun 2022 06:41 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 17 Jun 2022 06:41 AM IST
सार

समिति ने इस बाबत एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निरंतर यातायात शोर, हॉर्न बजाना, प्रेशर हॉर्न और बदले हुए साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में अहम योगदान करते हैं।

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NGT committee suggested to Delhi Government on noise pollution in Delhi adopt a zero tolerance policy for blowing horn
हॉर्न (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली में ध्वनि नियमों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से गठित एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह अनावश्यक हॉर्न बजाने और बदले हुए साइलेंसर के इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी किसी तरह की सहिष्णुता न दिखाने की नीति अपनाए।

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समिति ने इस बाबत एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निरंतर यातायात शोर, हॉर्न बजाना, प्रेशर हॉर्न और बदले हुए साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में अहम योगदान करते हैं। साथ ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रिपोर्ट में हरियाली बढ़ाने, रफ्तार कम रखने और जागरूकता बढ़ाने जैसे वैकल्पिक उपाय भी सुझए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गैर जरूरी ढंग से हॉर्न बजाने और बदलाव वाले साइलेंसर के इस्तेमाल के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन होना चाहिए।
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नोडल अधिकारी तैयार करे प्रस्ताव
मिति ने नोडल अधिकारी हौज खास के उप संभागीय मजिस्ट्रेट को दिल्ली में शोर नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के लिए कहा है। 
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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
पैनल ने एनजीटी को बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने एक जनवरी से 31 मार्च के बीच प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल के खिलाफ 331, साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने के खिलाफ 30, बदलाव वाले साइलेंसर के इस्तेमाल के खिलाफ 773 और वाहनों में तेज संगीत बजाने के लिए 59 चालान किए हैं।

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