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नई आबकारी नीति: दिल्ली में वातानुकूलित होंगी दुकानें, रेस्तरा, बार, क्लब में देर रात 3 बजे तक जाम छलका सकेंगे शराब प्रेमी

Mon, 05 Jul 2021 11:17 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 05 Jul 2021 11:17 PM IST
सार

दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नीति दस्तावेज में कहा गया है कि एल-7वी (भारतीय और विदेशी शराब) के रूप में खुदरा बिक्री किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में खोली जा सकती है। 

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new excise policy of delhi liquor shops will be air-conditioned consumption of alcohol allowed in restaurants bars clubs till 3 am
बार - फोटो : iStock

विस्तार

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सोमवार को सार्वजनिक की गई। अब दिल्ली वाले दुकानों के बाहर धक्का-मुक्की कर शराब खरीदने को मजबूर नहीं होंगे। शराब की दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइन भी नहीं लगेगी। वातानुकूलित स्टोर में आराम से जाकर उपभोक्ता अपनी पसंद का शराब खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं ताजी बियर भी पीने का लुत्फ भी शराब के प्रेमी उठा सकेंगे। इसके लिए भी माइक्रो बिवरेज नीति तैयार की गई है। रेस्तरां, बार व क्लब में शराब प्रेमी देर रात तीन बजे तक जाम छलका सकेंगे। 

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देश की राजधानी में अब शराब का केंद्र कुछ अलग अंदाज में दिखेगा। तंग दुकानों के बाहर भीड़ नहीं लगेगी। ना ही एक बॉटल शराब के खरीदने के लिए पसीना बहाने की आवश्यकता होगी। सभी शराब के केंद्र वातानुकूलित स्टोर में बदले जाएंगे। शहर में शराब की दुकानें बड़ी-बड़ी होंगी जहां से शराब प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार ब्रांड तालाश सकेंगे। 
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दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नीति दस्तावेज में कहा गया है कि एल-7वी (भारतीय और विदेशी शराब) के रूप में खुदरा बिक्री किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में खोली जा सकती है। 
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वॉक इन का अनुभव मिलेगा
शराब केंद्र पर अब उपभोक्तओं को वॉक-इन का अनुभव प्राप्त होगा। शराब विक्रेता एक वॉक-इन की सुविधा शराब प्रेमियों को देंगे। जो विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा और ग्राहकों के अनुरुप होगा। ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रत्येक ग्राहक को वेंड यानी शराब बिक्री केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और पूरी शराब चयन और बिक्री प्रक्रिया को वेंड परिसर के भीतर ही पूरा किया जाएगा। दुकानों को वातानुकूलित और अच्छी तरह से रोशनी वाले और कांच के दरवाजों वाला बनाया जाएगा। दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे होंगे और रिकॉर्डिंग न्यूनतम एक महीने की अवधि के लिए रखी जाएगी। इस स्थिति में ग्राहकों से अधिक रकम नहीं वसूल सकेंगे। नकली शराब की बिक्री पर भी चाक-चौबंद रहेगा। 
 

सुरक्षा के प्रयाप्त इंतजाम होगा

लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। दुकानों के आस-पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। कानून-व्यवस्था और आसपास की सुरक्षा के लिए भी लाइसेंसी जिम्मेदार होगा। नई आबकारी नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकान पड़ोस के लिए 'उपद्रव' का कारण बनती है और सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। 

आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 नगरपालिका वार्डों को 30 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इयके प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 खुदरा विक्रेता होंगे। प्रत्येक वार्ड में औसतन 3 खुदरा शराब बिक्रेता होंगे।

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 शराब बिक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 खुदरा विक्रेता शराब के होंगे। 

आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर नीति तैयार की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने इसे तैयार किया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को अपनी बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को लागू करने और उसके अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने का निर्देश दिया था।
 

माइक्रोब्रेवरी को मिलेगा बढ़ावा

वर्तमान आबकारी नीति में  सुधार लाने का प्रयास किया गया है। शराब की दुकानों, सुपर-प्रीमियम ग्राहकों को सुविधा दी जाएगी। खुदरा विक्रेताओं, माइक्रोब्रेवरी को बढ़ावा मिलेगा। होटलों में बार, क्लब रेस्तरां को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। सरकार का दावा है कि एक तरफ राजस्व को बढ़ावा मिलेगा तो  शराब माफिया पर भी नकेल कसा जा सकेगा। हालांकि इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 

नई आबकारी प्रणाली के तहत, दिल्लीवासी शहर के किसी भी माइक्रोब्रेवरी से अपनी बोतल में ताजी बीयर ले सकेंगे। नीति माइक्रोब्रेवरीज को बढ़ावा देगा। माइक्रोब्रेवरी नीति के तहत ताजी बीयर बनाने वाली कंपनी को लाइसेंस धारी बार, होटल, रेस्तरां में भी बिक्री करने की अनुमति होगी। इनके पास शराब परोसने का लाइसेंस होगा। 

नई नीति में कहा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान खुले स्थानों जैसे छत और बालकनी में शराब परोस सकते हैं। शहर में खुदरा शराब की बिक्री की संख्या 849 होगी, जिसमें पांच सुपर प्रीमियम खुदरा विक्रेता शामिल होंगे, जिनका न्यूनतम क्षेत्र 2,500 वर्ग फुट होगा। सुपर प्रीमियम वेंड परिसर के भीतर भी शराब सेवन के लिए जगह मुहैया करा सकेंगे। यहां बीयर  200 रुपये तक दिए जाएंगे। एक तरह से यह छोटा बार के रूप में होगा।

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