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सांसद प्रिंस राज ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका
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नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत एवं गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में प्रिंस ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता उससे जबरन वसूली की कोशिश कर रही है और पैसे न देने पर उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया है।
दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई राज के खिलाफ अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।
याची के अधिवक्ता नितेश राणा ने अग्रिम आवेदन में अदालत को बताया है कि कथित पीड़िता और उसका पुरुष मित्र 2020 से राज से जबरन वसूली और ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कथित पीड़िता और उसके दोस्त ने एक करोड़ रुपये की मांग की थी। पैसे न देने पर उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी।
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राणा ने कहा कि ब्लैकमेल के संबंध में इस साल 10 फरवरी को संसद मार्ग थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में अदालत ने महिला और उसके सहयोगी को जुलाई में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। उन्होंने कहा इसके बाद 31 मई को महिला ने उनके मुवक्किल के खिलाफ कथित तौर पर दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी।
उन्होंने कहा कि महिला ने बाद में अपनी शिकायत पर राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने अदालत को बताया है कि महिला की शिकायत पर कुछ नहीं मिला और यह रंगदारी का मामला है।
याचिका में दावा किया गया है कि महिला और उसका दोस्त मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे थे। राज को धमकी देने और पैसे मांगने के लिए उसकी बातचीत की रिकार्डिंग है। इतना ही नहीं, मई में पुलिस के समक्ष अपने स्वयं की शिकायत के बाद महिला जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अपना फोन और पुलिस द्वारा मांगे गए अन्य सबूत पहले ही सौंप दिए हैं और एजेंसी को जांच में मदद कर रहे हैं। लोजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने राज पर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
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दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई राज के खिलाफ अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।
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याची के अधिवक्ता नितेश राणा ने अग्रिम आवेदन में अदालत को बताया है कि कथित पीड़िता और उसका पुरुष मित्र 2020 से राज से जबरन वसूली और ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कथित पीड़िता और उसके दोस्त ने एक करोड़ रुपये की मांग की थी। पैसे न देने पर उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी।
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राणा ने कहा कि ब्लैकमेल के संबंध में इस साल 10 फरवरी को संसद मार्ग थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में अदालत ने महिला और उसके सहयोगी को जुलाई में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। उन्होंने कहा इसके बाद 31 मई को महिला ने उनके मुवक्किल के खिलाफ कथित तौर पर दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी।
उन्होंने कहा कि महिला ने बाद में अपनी शिकायत पर राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने अदालत को बताया है कि महिला की शिकायत पर कुछ नहीं मिला और यह रंगदारी का मामला है।
याचिका में दावा किया गया है कि महिला और उसका दोस्त मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे थे। राज को धमकी देने और पैसे मांगने के लिए उसकी बातचीत की रिकार्डिंग है। इतना ही नहीं, मई में पुलिस के समक्ष अपने स्वयं की शिकायत के बाद महिला जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अपना फोन और पुलिस द्वारा मांगे गए अन्य सबूत पहले ही सौंप दिए हैं और एजेंसी को जांच में मदद कर रहे हैं। लोजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने राज पर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।