{"_id":"618d3895e05fee6fcf3c573e","slug":"married-couple-did-not-able-to-get-online-registration-having-marriage-40-years-ago-highcourt-asks-to-respond-to-delhi-government","type":"story","status":"publish","title_hn":"फंसा तकनीकी पेंच: 40 साल पहले हुई शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा दंपती, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फंसा तकनीकी पेंच: 40 साल पहले हुई शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा दंपती, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
Thu, 11 Nov 2021 09:06 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Thu, 11 Nov 2021 09:06 PM IST
सार
दंपती की शिकायत है कि वे अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर 1981 में शादी के समय कम उम्र के होने के उनके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने विवाह के पंजीकरण के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दंपती ने याचिका दायर कर कहा है कि उनका विवाह 40 साल पहले हुआ था, लेकिन अब वे अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। कारण, 1981 में विवाह के समय उनकी आयु कम होने के कारण अब सॉफ्टवेयर उनका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अलीपुर के एसडीएम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिलाधीश को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। दंपती ने उनके विवाह का पंजीकरण करने का आग्रह किया है। अदालत ने सुनवाई 23 दिसंबर तय की है।
विज्ञापन
याचिका में कहा गया है कि दंपती ने विवाह पंजीकरण के लिए एसडीएम अलीपुर कार्यालय में सभी दस्तावेज के साथ संपर्क किया था। उनका आवेदन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शादी के समय 28 मई 1981 को दूल्हे की आयु 21 साल कम और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम थी।
विज्ञापन
दंपती की ओर से पेश वकील जेएस मान ने कहा कि उनके मुवक्किल कानून के तहत विवाह पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करते हैं, क्योंकि पंजीकरण के समय उनकी आयु 21 साल से अधिक है और उनका विवाह मई 1981 में हिंदू रीति से हुआ था।