फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Man jailed for five years for threatening to kill woman judge's children

महिला जज के बच्चों को जान से मारने की धमकी देने वाले कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी को पांच साल कैद

Sun, 09 Jan 2022 12:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jan 2022 12:42 AM IST
विज्ञापन
Man jailed for five years for threatening to kill woman judge's children
नई दिल्ली। अदालत ने एक महिला जज के बच्चों को जान से मारने की धमकी देने वाले मुल्जिम व कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जज के मन में डर पैदा कर न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर अक्षम्य अपराध है।
विज्ञापन

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने दोषी शिव शंकर प्रसाद के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि उसने अपनी नौकरी खो दी थी। इससे समाज में अपमान का सामना करना पड़ा था।
विज्ञापन

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी का अपराध एक घिनौना कृत्य है, जिसने न्याय की धारा को प्रभावित किया है। न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के बीच विश्वास की कमी भी पैदा की है। दोषी द्वारा किए गए अपराध से इस तरह निपटने की जरूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेश मामले के अनुसार घटना के समय दोषी अहलमद के रूप में काम कर रहा था। उसे संबंधित न्यायाधीश के परिवार से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में पता चला। उसने जबरन वसूली के लिए धमकी भरे संदेश भेजकर एक अपराधी की तरह काम किया। अदालत ने कहा कार्यस्थल ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोषी ने अपने मालिक के भरोसे का दुरुपयोग किया। उसने बच्चों की मौत का डर दिखाकर पैसे निकालने की भयावह योजना बनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed