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Hindi News ›   Delhi ›   Lt. Colonel moves high court against the order regarding deletion of social media account

सोशल मीडिया एकाउंट डिलीट करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 14 Jul 2020 12:25 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Tue, 14 Jul 2020 12:25 AM IST
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Lt. Colonel moves high court against the order regarding deletion of social media account
सोशल मीडिया - फोटो : ट्विटर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया एकाउंट डिलीट करने के आदेश को जम्मू कश्मीर में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सैन्य खुफिया महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस याचिका में इस फैसले को खारिज करने की मांग की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने यह याचिका दायर की है।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि वह फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं और वह अपने परिवार, देश और विदेश के दोस्तों के संपर्क में रहने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बहन भी विदेश में रहती हैं और वह अक्सर उनसे फेसबुक के जरिये बात करते हैं।
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उन्होंने कहा कि सैन्य खुफिया महानिदेशक की ओर से 6 जून को यह पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत सैन्य अधिकारियों पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश दिया गया कि उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 87 सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपने एकाउंट डिलीट करने होंगे। केन्द्र सरकार को रक्षा मंत्रालय की 6 जून को जारी यह पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया जाए।
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उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया गया है और न ही मनमाने ढंग से कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सेना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।


याची ने कहा कि उन्हें इस निर्देश के बारे में 9 जुलाई को एक न्यूज के जरिये पता लगा। सैन्य खुफिया विभाग की ओर से सैन्य अधिकारियों को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार उन्हें 15 जुलाई तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपने एकाउंट डिलीट करने हैं। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

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