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Delhi News: छतरपुर फार्म्स की आंतरिक सड़कों पर सीमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति
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छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा था सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने छतरपुर फार्म्स की आंतरिक सड़कों पर सीमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने यह निर्देश अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए पारित किया, जिसमें पहले इन सड़कों पर निर्बाध और मुफ्त पहुंच का आदेश दिया गया था।
खंडपीठ ने कहा कि 19 मई का पिछला अंतरिम आदेश याचिका में मांगी गई अंतिम प्रार्थनाओं को लगभग स्वीकार करने जैसा था, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। खंडपीठ छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। विवाद आसपास के कॉलोनियों के निवासियों की ओर से दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने सड़कों पर आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली गेट्स और बैरियर्स को हटाने की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने बिना किसी शुल्क के सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सोसाइटी ने अपील की। सोसाइटी के वकील ने दावा किया कि क्षेत्र के अंदर की सड़कें निजी गलियां हैं, जो फार्म मालिकों की ओर से अपनी निजी जमीन से बनाई गई थीं और रखरखाव के लिए एक सहकारी समिति को सौंपी गई थीं।
दोनों पक्षों द्वारा सहमति के आधार पर एक अस्थायी व्यवस्था के तहत, कोर्ट ने आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को गेट 1 से गेट 3 तक नॉर्थ ड्राइव, लिंक रोड और ओक ड्राइव के माध्यम से सीमित पहुंच की अनुमति दी। यह पहुंच रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, दोपहिया, चारपहिया वाहनों और आवश्यक सेवा वाहनों जैसे एम्बुलेंस और नगर निगम के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, लदे हुए ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा और पहुंच केवल निर्दिष्ट मार्ग तक सीमित होगी, अन्य आंतरिक सड़कों तक नहीं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने छतरपुर फार्म्स की आंतरिक सड़कों पर सीमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने यह निर्देश अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए पारित किया, जिसमें पहले इन सड़कों पर निर्बाध और मुफ्त पहुंच का आदेश दिया गया था।
खंडपीठ ने कहा कि 19 मई का पिछला अंतरिम आदेश याचिका में मांगी गई अंतिम प्रार्थनाओं को लगभग स्वीकार करने जैसा था, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। खंडपीठ छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। विवाद आसपास के कॉलोनियों के निवासियों की ओर से दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने सड़कों पर आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली गेट्स और बैरियर्स को हटाने की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने बिना किसी शुल्क के सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सोसाइटी ने अपील की। सोसाइटी के वकील ने दावा किया कि क्षेत्र के अंदर की सड़कें निजी गलियां हैं, जो फार्म मालिकों की ओर से अपनी निजी जमीन से बनाई गई थीं और रखरखाव के लिए एक सहकारी समिति को सौंपी गई थीं।
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दोनों पक्षों द्वारा सहमति के आधार पर एक अस्थायी व्यवस्था के तहत, कोर्ट ने आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को गेट 1 से गेट 3 तक नॉर्थ ड्राइव, लिंक रोड और ओक ड्राइव के माध्यम से सीमित पहुंच की अनुमति दी। यह पहुंच रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, दोपहिया, चारपहिया वाहनों और आवश्यक सेवा वाहनों जैसे एम्बुलेंस और नगर निगम के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, लदे हुए ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा और पहुंच केवल निर्दिष्ट मार्ग तक सीमित होगी, अन्य आंतरिक सड़कों तक नहीं।
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