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जेएनयू राजद्रोह मामलाः अदालत ने कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र का लिया संज्ञान

Wed, 17 Feb 2021 04:15 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Wed, 17 Feb 2021 04:15 AM IST
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JNU sedition case: court takes cognizance of the charge sheet filed against Kanhaiya Kumar and others
छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार - फोटो : PTI

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 15 मार्च को उन्हें तलब किया है।

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अदालत के सूत्रों ने बताया कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस को मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के करीब एक साल बाद सोमवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कुमार के अलावा मामले के आरोपियों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शामिल हैं। उन पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है।
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मामले में जिन सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत शामिल हैं। उनमें से कुछ जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं।
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भाजपा नेता डी राजा की बेटी अपराजिता, शेहला रशीद (तत्कालीन जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष), रमा नागा, आशुतोष कुमार, बनोज्योत्सना लाहिड़ी (सभी जेएनयू के पूर्व छात्र) समेत 36 अन्य के नाम आरोप पत्र के 12वें कॉलम में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए , 323 , 471, 143 , 149 , 147 और 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।


भाजपा के तत्कालीन सांसद महेश गिरी और आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकायत पर 11 फरवरी 2016 को वसंत कुंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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