फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Jigisha Ghosh murder case convict granted three weeks parole

Delhi News: जिगिशा घोष हत्याकांड के दोषी को तीन सप्ताह की पैरोल

Sat, 15 Nov 2025 08:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 08:28 PM IST
विज्ञापन
Jigisha Ghosh murder case convict granted three weeks parole
-दोषी को पहले 2016 में जिगिशा घोष की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था
विज्ञापन




अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड के दोषी को तीन सप्ताह की पैरोल दी है। अदालत ने यह आदेश देते हुए कहा कि दोषी को इस दौरान अपनी एचआईवी चिकित्सा जारी रखने की अनुमति भी दी जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने पारित आदेश में कहा, दोषी को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उसे अपनी चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी और उसे पैरोल की अवधि खत्म होने पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को पहले 2016 में जिगिशा घोष की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इसे बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। दोषी पर 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का आरोप भी साबित हुआ था। जिगिशा घोष की हत्या मार्च 2009 में हुई थी, जब वह अपनी ऑफिस कैब से घर लौट रही थीं। उनका शव 20 मार्च, 2009 को हरियाणा में मिला था। जिगिशा की हत्या में प्रयुक्त हथियार से ही सौम्या विश्वनाथन की हत्या का भी खुलासा हुआ। दोनों हत्याओं को लूट के मकसद से अंजाम दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed