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सख्ती : दिल्ली में बस लेन में वाहन पार्क करना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना या हो सकती है कैद

Thu, 21 Apr 2022 05:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 21 Apr 2022 05:31 AM IST
सार

दोपहिया वाहन पार्क करने पर 200, कार पर 400 रुपये और भारी माल वाहन पर 10 हजार लगेगा जुर्माना।

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If Vehicles parked in the bus lane in Delhi, will be fined or may be imprisoned
डीटीसी बस

विस्तार

दिल्ली की सड़कों पर अब वाहन पार्क करने में सावधानी बरतनी होगी। बस लेन में अगर कोई वाहन पार्क करता है तो इसके लिए न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि इसे अपराध की श्रेणी में भी शामिल किया जा सकता है।

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बस लेन में दोपहिया या फिर ऑटो खड़ा मिलता है तो 200 रुपये  जुर्माना देना होगा। कार, जीप इत्यादि हल्के वाहन मिलने पर 400 और खाद्य सामग्री से जुड़े वाहन मिलने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। भारी माल वाहन पार्क करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। छह माह तक की कैद भी हो सकती है।
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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपोलो अस्पताल के पास आश्रम चौक से बदरपुर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों के साथ दिल्ली में चल रहे लेन प्रवर्तन अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की। अफसरों ने उन्हें बस लेन को लेकर सख्त नियमों के बारे में जानकारी दी। 
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दरअसल, दिल्ली सरकार ने इसी माह एक अप्रैल से सड़क सुरक्षा बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने और बस सेवा में सुधार के लिए बस चालक और मालवाहक वाहनों के लिए प्रवर्तन अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत अभी तक बस लेन में खड़े 85 वाहनों को उठाया गया। साथ ही 729 वाहनों के चालान किए गए। लेन में न चलने पर बस चालकों के खिलाफ भी अब तक 237 चालान जारी किए हैं। अभियान  के तहत 30 टीमें तैनात हैं। इनके अलावा बस लेन में खड़े वाहनों को उठाने के लिए 14 क्रेन लगाई हैं।


यहां से कर सकते हैं पिक और ड्रॉप
विभाग  ने बताया कि बस लेन में कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। अगर किसी को यात्री को पिक और ड्रॉप करना है तो बस स्टॉप से करीब 75 मीटर आगे यह कार्यवाही करनी होगी। यह नियम न सिर्फ ऑटो और टैक्सी बल्कि प्राइवेट वाहनों के लिए भी लागू होगा।

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