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हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद याचिका पर पुलिस और न्यूज चैनल से मांगा जवाब
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस और एक न्यूज चैनल से जवाब मांगा है। इस याचिका में चैनल और उसके संपादक की ओर से दाखिल मानहानि के मामले में सांसद ने उन्हें समन भेजे जाने तथा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया। याचिका में महुआ मोइत्रा ने निचली अदालत के 25 सितंबर 2019 और इस साल 10 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी है। इन आदेशों के तहत उन्हें मानहानि के मामले में समन भेजा गया और उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।
पीठ के समक्ष मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अनुरोध किया कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई रोकने का निर्देश दिया जाए। वहीं न्यूज चैनल की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के हालात में निचली अदालत साक्ष्य दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए अगली तारीख पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।
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निचली अदालत ने 10 जनवरी को मोइत्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोप तय किए थे। पाहवा और वकील अदित एस पुजारी ने पीठ से कहा कि निचली अदालत में मोइत्रा को आरोपमुक्त करने की मांग करने और उनकी दलीलें रखने के लिए अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही न्यूज चैनल के प्रधान संपादक के खिलाफ दाखिल मानहानि की याचिका के जवाब में की गई।
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न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया। याचिका में महुआ मोइत्रा ने निचली अदालत के 25 सितंबर 2019 और इस साल 10 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी है। इन आदेशों के तहत उन्हें मानहानि के मामले में समन भेजा गया और उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।
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पीठ के समक्ष मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अनुरोध किया कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई रोकने का निर्देश दिया जाए। वहीं न्यूज चैनल की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के हालात में निचली अदालत साक्ष्य दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए अगली तारीख पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।
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निचली अदालत ने 10 जनवरी को मोइत्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोप तय किए थे। पाहवा और वकील अदित एस पुजारी ने पीठ से कहा कि निचली अदालत में मोइत्रा को आरोपमुक्त करने की मांग करने और उनकी दलीलें रखने के लिए अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही न्यूज चैनल के प्रधान संपादक के खिलाफ दाखिल मानहानि की याचिका के जवाब में की गई।