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जामिया के छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Tue, 25 Aug 2020 12:45 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2020 12:45 AM IST
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high court seeks response from delhi police on the plea of jamia student
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने फरवरी में सीएए के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आरिफ तन्हा की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में छात्र ने मीडिया में जानकारी लीक करने के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। याचिका पर अब 11 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
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न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दो मीडिया संस्थानों और दो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भी जवाब मांगा। इन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे मामले से जुड़ी उन संवेदनशील जानकारियों को अपने प्लेटफार्म से हटाएं जो उन्हें पुलिस ने दी थीं। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुने बिना कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया।
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याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उससे पूछताछ में ली गई जानकारी को मीडिया में लीक किया। इसकी वजह से अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। तन्हा को पुलिस ने मई में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
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