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जेएनयू: हाईकोर्ट ने कोविड सेंटर के लिए बुनियादी ढांचा और मेडिकल स्टाफ मुहैया कराने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
Fri, 05 Nov 2021 11:01 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 05 Nov 2021 11:01 PM IST
सार
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोविड सेंटर के लिए स्टाफ और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को समय प्रदान किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2022 की तारीख तय की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रस्तावित कोविड सेंटर के लिए बुनियादी ढांचा और मेडिकल स्टाफ मुहैया कराने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोविड से निपटने के लिए कैंपस पर चिकित्सा सुविधा की मांग करने वाले जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि विवि प्रशासन ने साबरमती डोरमेटरी में कोविड सेंटर के लिए जगह निश्चित की है, लेकिन इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोविड सेंटर के लिए स्टाफ और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को समय प्रदान किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2022 की तारीख तय की है।
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कोविड टास्क फोर्स और कोविड रिस्पांस टीम पहले से ही कर रही काम
अदालत ने जेएनयू परिसर में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को तत्काल आइसोलेट करने के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्देश 13 मई को दिया था। ये निर्देश कैंपस में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिया गया था। कोर्ट को बताया गया था कि कैंपस में कोविड टास्क फोर्स और कोविड रिस्पांस टीम पहले से ही काम कर रही है।
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प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान
दूसरी ओर जेएनयू प्रशासन ने 28 मई को अदालत को बताया था कि कोविड सेंटर के लिए स्थान की पहचान कर इसकी जानकारी संबंधित एसडीएम और दिल्ली सरकार को दे दी है। इसे चलाने के लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी बुनियादी ढांचा दिल्ली सरकार को मुहैया करवाना था। दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में कहा था कि उसका स्वास्थ्य विभाग इस पर विचार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में अधिवक्ता अभीक चिमनी के जरिये जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन और छात्र संघ ने याचिका दायर कर कहा था कि कैंपस में कोविड सेंटर बनाने की उनकी बार-बार की प्रार्थना करने पर विवि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।